
कानूनी रूप से भारत में लिंग और नाम कैसे बदलें ?
कुछ ट्रांस लोगों द्वारा साझा किए गए कुछ व्यक्तिगत उपाख्यानों / अनुभवों को छोड़कर, कोई भी पूरा ऑनलाइन संसाधन नहीं है जो आपको नाम और लिंग के कानूनी परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने आपको कुछ समय और परेशानी से बचाने के लिए इस गाइड को संकलित किया है। नाम और लिंग का कानूनी परिवर्तन एक तीन-चरणीय प्रक्रिया है। अर्थात्, 1. एक हलफनामा प्राप्त करें 2. अख़बार विज्ञापन प्रकाशित करें 3. राजपत्र में सूचित करें।
1. एक हलफनामा (अफिदवित) प्राप्त करें : किसी भी नोटरी से नाम और लिंग के परिवर्तन के लिए हलफनामा (अफिदवित) प्राप्त कर सकते है। वे इस काम के लिए आम तौर पर १०० से ३०० रुपये लेते हैं। आपके संदर्भ के लिए यहाँ एक नमूना हलफनामा उपलब्ध है।
2. अख़बार में विज्ञापन प्रकाशित करें अपनी पसंद के किसी एक स्थानीय समाचार पत्र का चयन करें और विज्ञापन रखने के लिए हलफनामे की एक प्रति सबमिट करें। http://www.releasemyad.com के माध्यम से आप अपने घर से आराम से आसानी से यह ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यदि आप इसे समझदारी से करना चाहते हैं, तो एक समाचार पत्र चुनें जो कम लोकप्रिय है और यह आपके कुछ रुपये भी बचाएगा। विज्ञापन का खर्च ३०० से ५०० रुपये तक होगा| विज्ञापन को कैसा दिखता है, इस बारे में आपको एक विचार देने के लिए, मैंने यहाँ एक टेम्पलेट संलग्न किया है
3. राजपत्र में अधिसूचना अंतिम चरण राजपत्र में नाम और लिंग के परिवर्तन को सूचित करना है। राजपत्र सरकार की आधिकारिक पत्रिका की तरह है। राज्य और केंद्र सरकारों के पास अपने स्वयं के राजपत्र हैं। जबकि किसी भी राजपत्र में सूचित कर सकते है, कई सरकारी / अर्ध-सरकारी संस्थान भारत के राजपत्र में अधिसूचना देने पर जोर देते हैं। निजी व्यक्तियों के विज्ञापन और सार्वजनिक नोटिस आम तौर पर भारत के राजपत्र के भाग-४ में प्रकाशित होते हैं। मैं भारत के राजपत्र में नाम और लिंग के परिवर्तन को सूचित करने की प्रक्रिया का वर्णन करूंगा। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, लिंग बदलने के लिए कोई शल्य चिकित्सा / उपचार आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एनएएलएसए के फैसले के लिए धन्यवाद। राजपत्र अधिसूचना के लिए, निम्नलिखित फॉर्म / आइटम जमा किए जाने चाहिए।
१. नाम और लिंग बदलने के लिए नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति
२. आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक उपक्रम
३. मूल समाचार पत्र
४. आवेदक के हस्ताक्षर और दो गवाहों के साथ टाइप किए गए डुप्लिकेट में निर्धारित प्रोफार्मा।
५. सी.डी में मुद्रण पाठ एम .एस वर्ड में गवाह हिस्से के बिना प्रिंट मामले और हस्ताक्षर के स्थान पर टाइप नाम शामिल है।
६. दो आत्म-प्रमाणित पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और आईडी प्रमाण के स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी।
७. आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र जिसमें घोषित किया गया हो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की सामग्री समान है।
८. अपेक्षित शुल्क के साथ अनुरोध पत्र (यदि कोई व्यक्ति पोस्ट / कूरियर के माध्यम से भेजते हैं तो दिल्ली में “प्रकाशन के नियंत्रक” के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट या 1400 रुपये नकद भेजें)
९. चिकित्सा दस्तावेज की प्रमाणित फोटोकॉपी (जीडी प्रमाणपत्र या एसआरएस प्रमाण पत्र)।
१०. एसआरएस वाले लोगों के लिए लिंग बदलने के संबंध में नमूना प्रोफॉर्मा (यह अनिवार्य नहीं है)
कोई भी व्यक्ति दस्तावेज को स्वयं जमा कर सकता है या पोस्ट / कूरियर के माध्यम से भेज सकता है। पोस्ट के बजाए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जमा करने के लिए सलाह दी जाती है (प्रक्रिया में कम समय लगता है) क्योंकि कोई समस्या होने पर कार्यालय शायद ही कभी आपकी कॉल में भाग लेता है। साथ ही, पोस्ट / कूरियर के माध्यम से भेजे गए आवेदनों को संसाधित करने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। राजपत्र सामान्य रूप से हर शनिवार को प्रकाशित होता है और इसे वेबसाइट पते egazette.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है
भारत के राजपत्र पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया deptpub.nic.in पर आधिकारिक वेबसाइट देखें
एक बार जब आप शपथ पत्र, समाचार पत्र विज्ञापन और राजपत्र अधिसूचना की प्रतियों के साथ तीनों चरणों को पूरा करते हैं, फिर आप पैन, आधार, मतदाता कार्ड, कंपनी आईडी आदि जैसी अन्य आईडी बदल सकते हैं।
इस राजपत्र अधिसूचना के आधार पर शैक्षिक प्रमाणपत्र भी बदला जा सकता है। कर्नाटक में विश्वेश्वरा टेक्नोलॉजील यूनिवर्सिटी द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र के लिए, आप वी.टी.यू नाम सुधार फ़ॉर्म के माध्यम से राजपत्र के आधार पर नाम और लिंग परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको प्रासंगिक शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा और भरे हुए आवेदन को अपने कॉलेज के माध्यम से वीटीयू को भेजना होगा।
पीएस: भारत के राजपत्र के साथ श्रीमती क्रितिका सिंह (ट्रांसजेंडर इंडिया के बोर्ड सदस्य) के प्रयासों और 2 साल की कानूनी लड़ाई के लिए धन्यवाद, अब भारत में ट्रांसजेंडर लोग कानूनी रूप से सर्जरी या एचआरटी के बिना लिंग और नाम बदल सकते हैं।
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